नैनीताल:-माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विधिक सेवा योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी जी के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल के द्वारा ग्राम सौड के राजकीय इंटर कॉलेज सोड मे विधिक साक्षरता एवम जागरूकता शिविर का आयोजन किया।।सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल द्वारा नशे के बारे मे विस्तार पूर्ण जानकारी व मोटर वाहन अधिनियम के बारे बताया कि यह अधिनियम गति सीमा, हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात संकेतों के पालन को अनिवार्य बनाता है ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके लापरवाही से गाड़ी चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने (ड्रिंक एंड ड्राइव), या नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने पर सख्त जुर्माने और सजा का प्रावधान इसी कानून के तहत किया जाता है के बारे मे भी जानकारी, दी गई। जिस के उपरांत पुलिस विभाग से आए एनटीएफ टास्क फोर्स प्रभारी रमेश पन्त द्वारा नशे के सम्बन्ध मे एनडीपीएस एक्ट के बारे मे विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई प्रभारी द्वारा टोल फ्री नंबर 112 के बारे मे जानकरी भी दी गई । पुलिस विभाग साइबर सेल प्रभारी बिहारी लाल कुशवाहा द्वारा साइबर अपराध गतिविधियों के बारे मे विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई। हनी ट्रैप, फ़िशिंग, डिजिटल अरेस्ट, के जानकारी दी साथ साइबर होने पर 1930 पर काल कर अपनी रिपोट दर्ज कराने के बारे मे भी बताया गया। साइबर सेल प्रभारी द्वारा सरल शब्दो मे विभिन्न लाइव उदाहरण के माध्यम से छात्र छात्राओं को साइबर सेफर्टी एप्लिकेशन के बारे मे भी महत्व पूर्ण जानकारी दी। शिविर मे प्रधानाचार्य ललित नाथ, उप प्रधानाचार्य गुड़िया बी, यशवंत कुमार, पीएलवी निर्मला, नीतू आर्या, मनोज बलसुनी, कैलाश आर्या, निकेश आदि मौजूद रहे।।






