नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, अगली सुनवाई 19 अगस्त को।

खबर शेयर करें

नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में हुए बवाल पर हाईकोर्ट ने सख्त होते हुए गड़बड़ियों पर गहरी चिंता जताई है, चुनाव के दिन बलपूर्वक उठाए गए पांच सदस्यों से लेकर मतदान केंद्र के पास हथियारबंद गिरोह की मौजूदगी तक, हाईकोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इसे पुलिस प्रशासन की गंभीर विफलता मानते हुए विस्तृत शपथ पत्र मांगा है, एसएसपी ने अदालत को आश्वासन दिया कि आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी से भी मतगणना प्रक्रिया पर जवाब तलब किया गया है

यह भी पढ़ें 👉  भावना मेहरा ने संभाला कार्यभार, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर।

जिलाधिकारी वंदना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट को बताया कि 15 अगस्त की सुबह 3 बजे नियमानुसार मतगणना कराई गई थी और परिणामों को मतगणना केंद्र के ट्रेजरी लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। इस पर कोर्ट ने उनसे भी शपथ पत्र मांगा है।

यह भी पढ़ें 👉  कार्यकर्ता संगठन की शक्ति और आत्मा : कुंदन परिहार, भाजपा प्रदेश महामंत्री।

अदालत ने वे सभी वीडियो देखे जिनमें पांच सदस्यों को घसीटते हुए दिखाया गया,वायरल वीडियो पर भी कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। कांग्रेस की ओर से सोमवार को नई रिट दायर कर जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के लिए पुनर्मतदान की मांग की गई है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष का आयोजन,1 से 9 नवम्बर तक मनाया जाएगा राज्य स्थापना सप्ताह।

सोमवार को बलपूर्वक उठाए गए पांच सदस्य हाईकोर्ट में पेश हुए, हालांकि अदालत की ओर से उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।

ADVERTISEMENTS Ad Ad