नैनीताल:- कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल के कुलपति पद प्रो.दीवान सिंह रावत के पद से अवमुक्त होने पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है।
राजभवन सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सचिवालय के आदेश संख्या 32076/जी०एस० (शिक्षा)/C3-7(VI)/2025 दिनांक 17 जुलाई, 2026 को अतिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 की उपधारा (10) के तहत प्रो० दीवान सिंह रावत को 21 जुलाई, 2026 से 6 माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति तक के लिए कुलपति नियुक्त किया गया था। प्रो० रावत ने 23 अगस्त, 2026 को निजी कारणों का हवाला देते हुए पद से अवमुक्त करने का अनुरोध किया था। राज्यपाल एवं कुलाधिपति ले० ज० गुरमीत सिंह (से०नि०) ने उनके अनुरोध को आज 31 अगस्त, 2026 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है।
अब इसी अधिनियम के तहत प्रो० नवीन चन्द्र लोहनी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ 01 सितम्बर, 2026 से अग्रेत्तर आदेश तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।



