नैनीताल:-यूसीसी के तहत, उत्तराखंड सरकार ने अब पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र क्रमशः 21 और 18 वर्ष निर्धारित की है। इसके साथ ही, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग विवाह करने से पहले अपनी शिक्षा पूरी करें। यूसीसी लोगों के लिए अपनी शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य बनाता है। निर्धारित शुल्क विवाह पंजीकरण की समय सीमा 26 जनवरी 2026 तक बड़ा दी गई है

