नैनीताल मे महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण पर विधिक साक्षरता शिविर, सभी स्तरों पर पूर्ण एवं समान प्रतिनिधित्व।

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पटवाडांगर/नैनीताल:- माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश श्री हरीश कुमार गोयल जी के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल के द्वारा मंगलवार को “लैंगिक न्याय, ट्रांसजेंडर लोगो के अधिकार, लैंगिक समानता, सभी स्तरों पर पूर्ण एवं समान प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी तथा सभी महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण ” के विषय पर श्री ऐपाल देवता आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज पटवाडांगर विद्यालय मे विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर मे सचिव द्वारा भारतीय सविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार पर बल देते हुए महिला पुरुष के समानता के अधिकार के बारे मे बताया गया कराया गया ,व बताया की लैंगिक समानता यह सुनिश्चित करना कि सभी लिंगों के लोगों को समान अधिकार, अवसर और व्यवहार मिले। समान काम के लिए समान वेतन, कानूनी और संवैधानिक अधिकार, और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिले । तथा महिला सशक्तिकरण मे महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया, ताकि वे अपने जीवन के बारे में सूचित निर्णय ले सकें और अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सकें। शिविर मे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के बारे मे विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई. साथ ही मोटर वाहन अधिनियम सड़क सुरक्षा, पॉस्को अधिनियम, बाल विवाह सम्बन्धी जानकारी दी गई, उक्त शिविर मे प्राधनाचार्य विनोद कुमार जीना, यशवंत कुमार सहित समस्त अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे..

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