भीमताल में विश्व उपभोक्ता संरक्षण पर किया विधिक जागरूकता, उपभोक्ताओं के मूलभूत अधिकारों का सम्मान और संरक्षण।

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भीमताल:- माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी जी के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल के द्वारा राजीव गांधी पंचायत भवन पाण्डेयगांव,भीमताल में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस , जो प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षण को बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाता है । यह दिन सभी उपभोक्ताओं के मूलभूत अधिकारों को बढ़ावा देने और उन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है।उपरोक्त शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलाप जैसे निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने की पात्रता की श्रेणी की जानकारी दी गई।शिविर में पीड़ित प्रतिकर योजना के विषय में भी जागरूक किया गया जिसमें भारत में पीड़ितों के न्याय और सहायता में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। यह अपराध पीड़ितों के प्रति राज्य की ज़िम्मेदारी को स्वीकार करती है और उनके प्रतिकर और पुनर्वास के लिये एक संगठित ढांचा प्रदान करती है। थाना भीमताल से महिला कॉन्स्टेबल कविता पुनेठा द्वारा भी साइबर अपराध के विषय पर (ओटीपी साझा ना करे,अंजान लिंक्स पर क्लिक ना करे ) महत्वपूर्ण टोल फ्री नंबर – 1930, 112, 1090 से भी ग्रामवासियों को जागरूक किया गया।साथ ही गुड टच बेड टच की भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। शिविर में ग्रामप्रधान नवीन चंद्र,सामाजिक कार्यकर्ता नितेश बिष्ट, अंजू पांडे, उपस्थित रहे।

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