नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए फिर होगा मतदान, हाई कोर्ट के आदेश।

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नैनीताल:-उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। यह फैसला चुनाव में उत्पन्न विवाद और गंभीर आरोपों के बाद आया है, जिसमें पंचायत सदस्यों के अपहरण और मतदान में बाधा डालने के आरोप लगे थे। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यक सिफारिशें भेजने और दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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जिलाधिकारी वंदना के सुझाव पर कोर्ट ने पुनः चुनाव कराने को मंजूरी दी, क्योंकि जिले के पांच गुम सदस्य अब तक बरामद नहीं हुए हैं। नई तारीख पर चुनाव होंगे और हाईकोर्ट ने पारदर्शी व निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं।