उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए अहम आदेश,नैनीताल एतिहासिक डी.एस.ए.मैदान में नमाज की अनुमति।

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नैनीताल:- नगर के डीएसए खेल मैदान में (ईद-उल-अजहा) की नमाज की अनुमति दिए जाने को लेकर अंजुमन ए इस्लामिया के प्रार्थना पत्र का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है । न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद फ्लैट मैदान में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है ।

यह याचिका अंजुमन ए इस्लामिया नैनीताल की ओर से दायर हुई थी ।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुबह 9 से 10 बजे तक होने वाली नमाज के दौरान शांति व सुरक्षा के इंतजाम करने के भी निर्देश पुलिस व स्थानीय
प्रशासन को दिए हैं । यहां बता दें कि प्रशासन ने निर्देश दिया था कि
ईद के मौके डीएसए खेल मैदान में सार्वजनिक रूप से ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिदों, घरों और
निजी प्रतिष्ठानों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई थी । जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी ।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी ने न्यायालय को बताया की इस मैदान में पिछले 100वर्षों से नमाज अदा की जा रही है। ये भी कहा गया की इससे कोई विवाद या हंगामा नहीं हुआ है।

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बीते रोज ईद की तैयारियों को लेकर मल्लीताल कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अंजुमन इस्लामिया के
पदाधिकारियों ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से हर वर्ष की तरह डीएसए मैदान में सामूहिक नमाज आयोजित कराने की मांग रखी थी। इस परएसडीएम ने संबंधित विभागों से एनओसी औरअनुमति मिलने के बाद ही आयोजन की बात कही थी।

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