नैनीताल:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायधीश एससी एसटी एक्ट हरीश कुमार गोयल की न्यायलय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के दो आरोपियो को बरी करने के आदेश दिए है।
लालकुआं थाने मे वर्ष 2019 में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें वादी मुकदमा नंद राम आगरी ने आरोप लगाया कि रात्रि में कार सवार 4-5 लडके और 2 मोटरबाइक सवार आये और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको और उनके परिवार को अपमानित किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी ।
थाने में आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओ मे मुकदमा पंजीकृत किया गया। अदालत में हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असमर्थ रहें। गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई और सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायरक्षक श्री सोहन तिवारी द्वारा दमदार पैरवी पर अभियुक्तगण शंकर व प्रहलाद को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोष मुक्त करार देते हुए बरी करने के आदेश दिए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायरक्षक श्री सोहन तिवारी द्वारा दमदार पैरवी पर एससी-एसटी एक्ट के अभियुक्तगण दोष मुक्त।
