श्री ऐपाल देवता आदर्शराजकीय इंटर कॉलेज पटवाडांगर विद्यालय मे विधिक साक्षरता एवम जागरूकता शिविर का आयोजन।

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पटवाडांगर/नैनीताल:-माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार , एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हरीश कुमार गोयल जी के मार्गदर्शन मे सचिव ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशन मे यशवंत कुमार द्वारा श्री ऐपाल देवता आदर्शराजकीय इंटर कॉलेज पटवाडांगर विद्यालय मे विधिक साक्षरता एवम जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया . जागरूकता शिविर में यशवंत कुमार द्वारा छात्र छात्राओ को नालसा शॉर्ट स्टोरी वीडियो माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रिया कलाप व कार्य शैली के बारे मे विस्तार पूर्व जनकारी दी तथा उत्तराखंड प्रतिकर योजना 2013, जिसे उत्तराखंड (अपराध पीड़ित) प्रतिकर योजना, 2013 भी कहा जाता है, अपराध से प्रभावित पीड़ितों और उनके आश्रितों को मुआवजा प्रदान करती है. इस योजना के तहत, पीड़ित या उनके कानूनी वारिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं,पीड़ित कल्याण कोष से पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो अपराध के कारण हुई क्षति और हानि की भरपाई करती है. योजना के तहत तत्काल प्राथमिक उपचार और चिकित्सा लाभ भी प्रदान किए जाते हैं, जिससे पीड़ित की तत्काल सहायता सुनिश्चित हो सके. यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो अपराध के शिकार हुए हैं और उन्हें वित्तीय और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, जिसमें एसिड अटैक पीड़ितों या अन्य गंभीर चोटों का सामना करने वाले व्यक्ति शामिल हैं. उत्तराखंड में वर्ष 2020 में मुख्य रूप से उत्तराखंड अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2013 में संशोधन के रूप में या उससे अलग, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों से प्रभावित महिलाओं के लिए एक नई उत्तराखंड प्रतिकर योजना लागू की गई थी, जिसे 2020 के अंतर्गत लागू किया गया। यह योजना यौन उत्पीड़न या अन्य अपराधों की महिला पीड़ितों और उत्तरजीवियों को वित्तीय और अन्य प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, ताकि उनके पुनर्वास और सहायता को सुनिश्चित किया जा सके। योजना को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से लागू किया जाता हैपीड़ितों के पुनर्वास और पीड़ा को कम करने के लिए तत्काल चिकित्सा या अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना शामिल है।यह योजना पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके जीवन को फिर से सामान्य बनाने में मदद करती है, जिससे उन्हें समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलता है। शिविर मे साइबर अपराधों ,स्थाई लोग अदालत ,किशोर न्याय बोर्ड, 15100 का प्रचार-प्रसार, जमीनी स्तर पर जरूरतमंद लोगों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने और सभी कार्यक्रमों (जैसे कानूनी सहायता शिविर, कानूनी जागरूकता कार्यकम, प्रशिक्षण सत्र, सम्मेलन, सेमिनार) व जरूरतमंद व्यक्तियों/वादियों/आम जनता को ऑनलाईन कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नालसा ऑनलाईन पोर्टल कानूनी सेवा प्रबंधन प्रणाली (एल०एस०एम०एस०) और उत्तराखण्ड एस०एल०एस०ए०, नैनीताल ऑनलाईन पोर्टल, कानूनी सहायता सूचना प्रणाली (एल०ए०आई०एस०) का व्यापक प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में 13 सितंबर माह मे लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालात की भी जानकारी दी गई । शिविर मे प्रधानाचार्य विनोद जीना , अन्य अध्यापिका मौजूद रहे।।

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