नैनीताल:-माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्री सुबीर कुमार जी के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन मे , जिला कारागर नैनीताल में मनोन्याय (मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवा इकाई ) सदस्य यशवंत कुमार द्वारा मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति एवं बौद्विक दिव्यांग व्यक्तियों के लिये कानूनी सेवा (योजना 2024) पर जागरूकता शिविर आयोजन गया। जिसमे यशवंत कुमार द्वारा बन्धियो को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के बारे मे बताते हुए कहा गया की जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं को सुनिश्चित करता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार हो, भेदभाव से मुक्त हो। अधिनियम के तहत मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार:,अग्रिम निर्देश का अधिकार: रोगी यह बता सकता है,कि मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के दौरान बीमारी का इलाज ,कैसे किया जाए या नहीं किया जाए.स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार.निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार.समुदाय में रहने का अधिकार.क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार.निषिद्ध उपचार के तहत इलाज न करने का अधिकार.समानता और गैर-भेदभाव का अधिकार.सूचना का अधिकार.गोपनीयता का अधिकार.,कानूनी सहायता और शिकायत का अधिकार.,मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बारे में जानकारी का अधिकार. है।

