नैनीताल: सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में डॉ0 जगदीश चंद्र एसपी क्राइम /यातायात नैनीताल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मल्लीताल श्री हेम चंद पंत मय पुलिस टीम चैकिंग के दौरान घोड़ा स्टैंड बारपथ्थर मल्लीताल के पास चैकिंग के दौरान 03 बच्चे एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मल्लीताल की ओर जा रहे थे। वाहन चालक की उम्र 15 वर्ष बताई गई और बताया कि वे हाईस्कूल का के छात्र है। उक्त वाहन को सीज कर ₹34,500 का चालान मा0न्यायालय किया गया। बालक के पिता द्वारा नाबालिग को वाहन चलाने देने पर एमवी एक्ट की धारा 199 ए के तहत अपराध है, वाहन स्वामी के विरुद्ध मल्लीताल थाने में धारा 199ए के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
SSP नैनीताल की अपील
सभी नागरिकों से अपील है कि कृपया नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। यह एक दंडनीय अपराध है और इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, जिससे न केवल बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, बल्कि दूसरों की जान भी प्रभावित हो सकती है।
