नैनीताल:- मुख्य न्याय रक्षक (डी.एल.एस.ए , नैनीताल ) के अधिवक्ता सोहन तिवारी द्वारा फौजदारी अपील संख्या 32 सन् 2025 धारा 420 एवं 406 IPC उत्तराखंड सरकार बनाम रितेश पाण्डे में सरकार द्वारा योजित अपील में उतरदाता रितेश पाण्डे की ओर से दमदार पैरवी कर, निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई और अभियुक्त रितेश पाण्डे को जिला सत्र न्यायालय से न्याय दिला दोष मुक्त कराया गया।
गौरतलब है की महेश राम ने 2019 में मल्लीताल थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रितेश पांडे ने वर्ष 2011 में नौकरी दिलाने के बदले एक लाख रुपये लिए थे। कोर्ट ने सुनवाई के दोरान देर में रिपोर्ट होना, दोनो पक्षों के बीच समझोता, गवाहों के बयानों में विरोधाभास जैसे तथ्यो के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया था ।अधिवक्ता सोहन तिवारी की पैरवी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने धोखाधड़ी देने के आरोपी रितेश पाण्डे को दोषमुक्त करने के न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय को सही ठहराया है,फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है।