सुयालबाड़ी मे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता व चिक्तिसा शिविर का आयोजन, बाल अधिकार संरक्षण की जानकारी।

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नैनीताल:- माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी जी के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल के द्वारा ग्राम पंचायत भवन सुयालबाड़ी मे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता व चिक्तिसा शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे सचिव द्वारा बाल अधिकार संरक्षण के बारे मे बताते हुए कहा की बच्चों को दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा, उपेक्षा और भेदभाव से बचाना है, ताकि उन्हें सुरक्षित वातावरण मिले और उनका सर्वांगीण विकास हो सके, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और भागीदारी के अधिकार शामिल हैं इसके लिए भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 जैसे कानून और राष्ट्रीय/राज्य आयोग हैं जो बच्चों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा करते हैं. ग्रामवासियों को बढ़ते हुए साइबर अपराध व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलाप के बारे मे सह विस्तार से बताया गया. शिविर मे निशुल्क स्वास्थ परीक्षण किया गया जिसमे बी पी, शुगर आदि जाँच की गई साथ ही निशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया ! शिविर मे खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, यशवंत कुमार, संजय कुमार पीएलवी अन्य मौजूद रहे।

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